लखनऊ में डाक विभाग गबन मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, सरोजनीनगर पुलिस की कार्रवाई
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में डाक विभाग में कथित गबन के मामले में वांछित अभियुक्त रौनक शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, अभियुक्त पर सरकारी धन और खाताधारकों की रकम के दुरुपयोग का आरोप है। न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
डाक विभाग में गबन के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के मुताबिक, 4 अप्रैल 2025 को सहायक अधीक्षक डाकघर हरिहरनाथ त्रिपाठी ने पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी), लखनऊ को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में शाखा डाकपाल के पद पर नियुक्त रौनक शुक्ला पर सरकारी धन और खाताधारकों की रकम के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
शिकायत के आधार पर थाना सरोजनीनगर में मुकदमा संख्या 122/25, धारा 316(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से अभियुक्त फरार चल रहा था। इसके बाद न्यायालय की ओर से उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना से हुई गिरफ्तारी
सरोजनीनगर पुलिस टीम ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से 22 अक्टूबर 2026 को रौनक शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रौनक शुक्ला पुत्र अतुल कुमार शुक्ला, उम्र 24 वर्ष, निवासी गांधीनगर, तेलीबाग, थाना पीजीआई, जनपद लखनऊ के रूप में हुई है।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त लखनऊ तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) मो. मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लक्ष्मण वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गिरफ्तारी की।
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से 22 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार, मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बाद ही होगी।
Accredited news correspondent and investigative contributor at गाँव शहर की नई बातें (Gaun Shahar Ki Nayi Batein).
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